मसौदा नियमों के अनुसार हर प्रस्तावित क़ानून को कम से कम 30 दिन तक लोगों की राय के लिए ऑनलाइन रखना होगा।
मंत्रालयों को मिली राय का सार प्रकाशित करना होगा।
यह डेमो ख़बर है: इसमें हर व्यक्ति, दल, जगह और आंकड़ा काल्पनिक है।

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